छत्तीसगढ़

सिर्फ खुलेंगी निर्देशित दुकानें, जरूरत के चीजों की दुकानें ही रहेंगी खुली इसके अलावा…

केंद्रीय कैबिनेट सचिव की राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक हुई. जिसके बाद कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार जल्द निर्णय लेगी, लेकिन अभी पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा. कलेक्टर एस भारती दासन ने कहा कि राज्य शासन के अधिकारियों से चर्चा के बाद गाइड लाइन जारी की जाएगी. अभी पूर्व के प्रतिबंध लागू रहेंगे. जरूरत की चीजें जैसे दूध, किराना और अन्य सामान की दुकानों को निर्धारित समय तक ही संचालन की अनुमति है. इसके अलावा दवा की दुकानों पर छूट बरकरार है.

कलेक्टर ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया है. राज्य सरकार इसे एडाप्ट करने के बाद ही स्टेट में लागू करेगी. इसके संबंध में एक बैठक होगी, बैठक के बाद क्लियर हो जाएगा. पेट्रोल पंप, मेडिकल शॉप, मिल्क पार्लर और गैस एजेंसी समेत जिन दुकानों को पहले खोलने की अनुमति दी गई है वह पूर्व निर्धारित समय के अनुसार ही खुलेंगे।

कलेक्टर ने कहा कि नगर निगम और पुलिस प्रशासन फील्ड में है उनको सख्त हिदायत दी है कि गैर जरूरी सामानों की दुकान अगर खुले मिले, तो सख्त कार्रवाई करें. अभी नया आदेश राज्य सरकार ने लागू नहीं किया है, बैठक के बाद इस पर फैसला किया जाएगा. उन्होंने कहा किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जो लिस्ट पूर्व में निकाला गया है वही फाइनल है. इसके अलावा यदि कोई भी दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी गई है.

एसएसपी आरिफ शेख ने कहा कि आम जनता शासन के निर्देश का पालन करें. अब तक जनता ने व्यवस्था बनाने में सहयोग किया है, आगे भी यही अपेक्षा है. इसके अलावा दो पहिया में 2 सवारी और कार में 3 सवारी घूमते पाए जाएंगे, उन गाड़ियों को जब्त किया जाएगा।

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