छत्तीसगढ़

देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, पंजीयन कार्यालय, बार/रेस्टोरेंट अब 3 मई तक रहेंगे बंद, आदेश हुवा जारी

कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए एहतियात के तौर पर राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय अब आगामी 3 मई तक बंद रहेंगे। इसके पहले पंजीयन कार्यालय को 28 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश वाणिज्यिकर (पंजीयन) विभाग द्वारा जारी किया गया था। विभाग द्वारा इसे बढ़ाते हुए अब आगामी 3 मई तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

इसके साथ ही राज्य आबकारी विभाग ने पत्र जारी करते हुवे कहा है कि राज्य में बार एवं रेस्टोरेंट भी ३ मई तक बंद रखे जाएंगे। अब बार और रेस्टोरेंट्स के बारे में ३ मई के बाद ही फैसला लिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य के सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन के रायपुर, बिलासपुर स्थित गोदामों सहित सभी जिलों में स्थित देशी मदिरा के मद्य भण्डागारों को आगामी 3 मई तक बंद करने का निर्णय लिया गया है।

साथ ही प्रदेश के सभी रेस्टोरेंट- होटल बार और समस्त एफ. एल. 4/4क क्लब को भी आगामी 3 मई तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। पूर्व में 28 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे, जिसे बढ़ाकर अब 3 मई तक कर दिया गया है।

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

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