BSP (SAIL) को हाइकोर्ट से लगा तगड़ा झटका, खनन के लिए सरकार को कीमत अदा करने दिए निर्देश
भिलाई स्टील प्लांट (सेल) को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बीएसपी की याचिका खारिज करते हुवे आदेश दिया है कि बीएसपी को 921 हेक्टेयर जमीन की बाजार भाव से कीमत को एक माह के भीतर राज्य सरकार को अदा करना है और बीएसपी अगर जमीन लेने की इच्छुक है तो उसे राज्य व केन्द्र सरकार को इसकी सूचना भी देना होगा।
अगर भिलाई स्टील प्लांट तय मूल्य अदा करना नहीं चाहता तो उसे जमीन राज्य सरकार को वापस करना पड़ेगा। कोर्ट के आदेश के बाद बीएसपी की परियोजना की कीमत भी बढ़ जाएगी या फिर उस पर विराम भी लगाया जा सकता है।
गौरतलब है कि बीएसपी ने अपने बड़े परियोजना के लिए कांकेर में 921 हेक्टेयर जमीन पर अपनी खनन परियोजना शुरु करना चाहती थी। राज्य सरकार ने बीएसपी को उक्त भूमि की कीमत अदा करने का आदेश दिया था। सरकार के आदेश के खिलाफ बीएसपी ने साल 2018 में याचिका दाखिल किया था और वर्तमान कीमत अदा न करने और मुफ्त में प्रदान करने की राहत मांगी गई थी।
इसके जवाब में राज्य शासन ने मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत कर कहा था कि बीएसपी मूल्य अदा नहीं करना चाहती है तो वो 921 हेक्टेयर जंगल भूमि राज्य शासन को वापस कर दे। मामले में हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टीएन गोदाबर्मन विरुद्ध भारत सरकार के फैसले के आधार पर दिया है।