निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट ने की खारिज
छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता की अग्रिम जमानत अर्जी बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दी। मुकेश ने भिलाई के साडा के जमीन मामले में दर्ज केस के खिलाफ हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी।
गौरतलब है कि भिलाई के सुपेला पुलिस ने मुकेश गुप्ता के खिलाफ साडा की जमीन के मामले में क्राइम नम्बर 605-2019, 201, 409, 420, 421, 468, 471 धारा के तहत मुकदमा कायम किया था। इस मामले में मुकेश गुप्ता को गिरफ्तार करने के लिए दुर्ग के पुलिस अधिकारियों ने पुलिस पार्टी को दिल्ली भी भेजा था।
मुकेश गुप्ता ने इस मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। इस मामले की सुनवाई 13 अगस्त को पूरी हो गई थी। जस्टिस आरएसीएस सावंत ने उस दिन फैसला सुरक्षि़्ात रख लिया था। आज उन्होंने अपना फैसला दिया।
हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत की अर्जी निरस्त करने पर मुकेश गुप्ता को कानूनी तौर पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि, देश की शीर्ष कोर्ट ने भिलाई साडा समेत तीन मामले की जांच पर पहले ही ब्रेक लगा चुका है। मुकेश गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि छत्तीसगढ़ में उनके खिलाफ चल रहे सभी मामलों को सीबीआई को जांच के लिए सौंप दिया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीनों केसों की जांच पर रोक लगा दी है।