गरियाबंद सिटी कोतवाली पुलिस ने की कार्यवाही, सत्यम दुकान संचालक के खिलाफ मामला दर्ज
‘‘लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दो व्यक्ति के खिलाफ सिटी कोतवाली गरियाबंद में मामला दर्ज’’
वैश्विक-महामारी कोवीड-19 कोरोना वायरस से बचाव हेतु केन्द्र शासन व राज्य शासन द्वारा पुरे भारत देश में धारा 144 लागु किया गया है तथा कोरोना वायरस से बचाव हेतु निर्देश जारी किया गया है, जिसके तारतम्य में पुलिस ने समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में तथा धारा 144 का कड़ाई से पालन करने के सम्बंध में जानकारी देने तथा धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने निर्देशीत कर व्यापक मुहिम चलाई जा रही है।
गरियाबंद में लोगों को जागरूक करने एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा लाकडाउन में छुट दिए दुकान के अलावा अन्य दुकान को बंद करने समझाईश दीए थे। बता दें कि गरियाबंद के तिरंगा चौंक स्थित सत्यम क्लाथ सेंटर के संचालक गरियाबंद ने बंद रखने समझाईश देने के बाद भी नियम का उल्लंघन करते हुए मानव जीवन, स्वास्थ्य को संकट में डालते हुवे उल्लंघन करने पर सिटी कोतवाली गरियाबंद में धारा 188 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंद राठौर ने बताया कि कोरोना वायरस विश्वव्यापी संकट है जिसे हराने के लिए शासन प्राासन के साथ आम लोगों की सहभागिता से कोविड-19 महामारी को रोका जा सकता है, इसके लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारें दिशा-निर्देश जारी किया गया है इसका कड़ाई से पालन करना सभी को अनिवार्य है।
निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही होते आ रहा है तथा आगे भी कार्यवाही जारी रहेगा। आम लोगों से पुलिस विभाग ने अपील है कि लॉकडाउन का पालन करें स्वयं भी सुरक्षित रहे औंर दुसरों को भी सुरक्षित रहने में सहयोग करें तथा जब कभी भी घरों से बाहर निकलने तो फेस मास्क लगाकर निकले फेस मास्क यदि नहीं है तो रूमाल, गमझा आदि का प्रयोग कर सकते हैं।