छत्तीसगढ़

पंचायत चुनाव के लिए वार्ड परिसीमन एवं क्षेत्र निर्धारण के लिए संशोधित समय-सारणी जारी

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2019-20 के लिए परिसीमन वार्ड एवं क्षेत्र का निर्धारण एवं आरक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए घोषित की गई समय सारणी में आंशिक संशोधन किया गया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से जारी संशोधित समय सारणी के अनुसार ग्राम पंचायतों के परिसीमन के लिए प्रारंभिक तैयारी 11 से 15 सितम्बर तक, वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानकर ग्राम पंचायतों का प्रथम प्रकाशन 16 सितम्बर, ग्राम पंचायत परिसीमन के लिए दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25 सितम्बर, प्रथम प्रकाशन के दावा आपत्तियों का निराकरण 26 सितम्बर से 27 सितंबर तक, दावा-आपत्ति के बाद ग्राम पंचायतों के परिसीमन का अंतिम प्रकाशन तथा ग्राम पंचायतों का नक्शा तैयार करने का कार्य 28 सितंबर को किया जाएगा।

ग्राम पंचायतों का राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजा जाना 04 अक्टूबर तक, ग्राम पंचायतों का सांख्यिकीय प्रतिवेदन तैयार करने का काम 10 अक्टूबर तक, राजस्व जिले के अनुसार जिला, जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों के वार्डों का निर्धारण का प्रारंभिक प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा। जिला, जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों के वार्डों का निर्धारण के प्रारंभिक प्रकाशन पर दावा-आपत्ति प्राप्त कर निराकरण करने का कार्य 07 अक्टूबर तक, जिला, जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों के वार्डों का निर्धारण का अंतिम प्रकाशन एवं नजरी-नक्शा तैयार करने का काम 10 अक्टूबर तक किया जाना है। इसी प्रकार जिला, जनपद, ग्राम पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड का सांख्यिकीय प्रतिवेदन तैयार कर शासन और राज्य निर्वाचन आयोग को भेजने तिथि 11 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों का आरक्षण के लिए सूचना का प्रकाशन 05 नवम्बर, जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की कार्यवाही एवं अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन 18 नवम्बर को किया जाना है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रवर्गवार आरक्षण की कार्यवाही के लिए सूचना का प्रकाशन 06 नवम्बर, ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रवर्गवार आरक्षण की कार्यवाही 23 नवम्बर, ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रवर्गवार आरक्षण अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन 24 नवम्बर को किया जाएगा।

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