छत्तीसगढ़

कोरोना का कहर – छग के इस जिले में रहेगा कर्फ्यू, सिर्फ यह होगा चालू

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से बस्तर जिले के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. अय्याज तम्बोली ने जिले में दो मई को सवेरे 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक कर्फ्यू लगाए जाने का आदेश पारित किया है।

कर्फ्यू अवधि के दौरान मेडिकल, अस्पताल सेवायें, एम्बुलेंस सेवा, बैंकिग सेवा, समाचार पत्र, दुग्ध वितरण एवं प्रेस-मीडिया के संचालन को छूट दी गई है।

इसके अलावा स्थानीय निकाय की सेवाएं, पेयजल आपूर्ति, साफ-सफाई, विद्युत व्यवस्था, दूरसंचार सेवा, पोस्ट आफिस, जिला कोषालय के संचालन को भी छूट दी गयी है। कलेक्टर ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर विधि के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी

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