छत्तीसगढ़

परिवार के 12 सदस्यों को कोर्ट ने दिया आजीवन कारावास, बेरहमी से किया था इन्होने ऐसा

दुर्ग जिले में गलतफहमी के चलते हुए मामूली विवाद में पड़ोसी की हत्या के मामले में कोर्ट ने 13 आरोपियों में से 12 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं एक आरोपी की मामला विचाराधीन के दौरान ही मौत हो गई थी।

बता दें कि घटना तीन साल पहले की है जब भिलाई-3 थाना क्षेत्र के ग्राम पथर्रा में छोटी सी गलतफहमी के चलते यह घटना हुई थी। दो परिवारों के बीच गलतफहमी को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक परिवार के सदस्यों ने मिलकर दूसरे परिवार के एक व्यक्ति की लाठी डंडों से पीट पीटकर हत्या कर दी।

मृतक गणेश के भांजे के साथ मुख्य आरोपी दशरथ भारती के बहू का कुछ विवाद हुआ था , मृतक पक्ष के थाने में जाने से गुस्साए आरोपी जगन्नाथ व उसके बेटों ने साथियों के साथ मिलकर गणेश की हत्या कर दी थी।

गौरतलब है कि पुरे मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर प्रकरण को अदालत के सामने पेश किया गया था। मामला कोर्ट में आने के तक़रीबन तीन साल बाद यह फैसला सुनाया गया है।

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