छत्तीसगढ़

राजधानी रायपुर के इस बिल्डर के प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री पर रोक, पूरा नही किया था किया वायदा, रेरा ने दिया फैसला

बिल्डर ने ब्रोशर के अनुसार दुकान-आफिस में सुविधा नहीं देने की शिकायत के बाद रेरा ने उस बिल्डर के दुकान आफिस की बिक्री की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। रेरा के इस फैसले से बड़े बिल्डरों में खलबली मच गई है। इस आदेश के पहले करीब आधा दर्जन बिल्डरों की संपत्ति की खरीद-बिक्री पर रोक लग चुकी है। इसके अलावा इसी हफ्ते रेरा ने शहर के नामी बिल्डरों के खिलाफ भी फैसले दिए हैं।

छत्तीसगढ़ में रेरा की सिफारिशों पर अभी तक राजधानी के कई नामी बिल्डरों के आवासीय मकानों-बंगलों की खरीदी-बिक्री पर रोक लगी थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब किसी बिल्डर की दुकानें और ऑफिस की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है।

बता दें कि वीआईपी तिराहा स्थित बेबीलॉन टॉवर में ऑफिस और दुकानों की बिक्री के समय बिल्डर ने वादा किया था कि वहां कई लग्जरी और हाईटेक सुविधाओं के साथ ही तय समय में प्रॉपर्टी का पजेशन दे दिया जाएगा। लेकिन कई लोगों को न तो समय पर दुकानें और ऑफिस मिला और न ही सुविधा देने का काम पूरा किया गया जिसकी शिकायत रेरा में दर्ज की गई थी। 

सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि बिल्डर ने प्रॉपर्टी की बिक्री के समय ब्रोशर में जो सुविधाएं दिखाई थी उसे अभी तक पूरा नहीं किया। इसके बाद बिल्डर को सुविधाएं जुटाने के लिए समय भी दिया गया, लेकिन उसने जरूरी काम पूरे नहीं किए। इसके बाद ही रेरा ने जिला पंजीयक को पत्र लिखकर कहा कि प्रमोटर्स होटल बेबीलॉन कंटीनेंटल के प्रोजेक्ट बेबीलॉन टॉवर में किसी भी तरह की खरीदी-बिक्री की रजिस्ट्री न की जाए।

रेरा की अनुशंसा पर पंजीयक बीएस नायक ने उप पंजीयकों को पत्र जारी कर निर्देशित किया कि बेबीलॉन टॉवर से संबंधित दुकानों और ऑफिस की रजिस्ट्री अभी नहीं की जाएगी। इसकी सूचना रेरा की रजिस्ट्रार डॉ. अनुप्रिया मिश्रा को भी दी गई है।

बता दें कि रेरा अध्यक्ष ने बिल्डरों को करीब दो महीने का समय स्थिति सुधारने और अधूरे निर्माण पूरे करने को कहा है। ऐसा नहीं होता है तो इन सभी की संपत्तियों की भी खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी। राजधानी रायपुर में पहली बार कमर्शियल बिल्डिंग की दुकानों की खरीद-बिक्री पर रेरा ने रोक लगा दी है।

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