छत्तीसगढ़
Big breaking – पूर्व सीएम अजित जोगी के खिलाफ दर्ज हुई FIR, हो सकती है इतने साल की सजा
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के मुखिया अजीत जोगी के खिलाफ बिलासपुर सिविल लाइन थाने में एक FIR दर्ज हुई है।
बता दें कि छानबीन समिति ने 23 अगस्त को जोगी की जाति को निरस्त कर दिया था. समिति ने अजीत जोगी को आदिवासी नहीं माना था. समिति ने बिलासपुर कलेक्टर को कार्रवाई के लिए अधिकृत किया था।
मिली जानकारी के मुताबिक सिविल लाईंस थाने में अपराध क्रमांक 559/19 दर्ज करते हुए अजित जोगी के विरुद्ध धारा दस (1) सामाजिक प्रास्थिती प्रमाणीकरण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।
अजित जोगी के विरुद्ध यह FIR कलेक्टर की ओर से तहसीलदार ने दर्ज कराई है। गौरतलब है कि यह ग़ैरज़मानती धारा है जिसमें अधिकतम दो वर्ष की सजा और अधिकतम बीस हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।