छत्तीसगढ़
प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से झटका, आरक्षण में बढ्ढोत्तरी पर लगाई रोक
प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आरक्षण में बढ्ढोत्तरी पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन के डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दिया।
गौरतलब है कि प्रदेश में सरकार ने 58 प्रतिशत से बढ़ाकर आरक्षण 82 प्रतिशत कर दिया था। जिसके बाद सरकार के फैसले के खिलाफ अलग-अलग चार याचिकाएं लगाई गई थी। याचिकाकर्ता कुणाल शुक्ला ने मीडिया को बताया कि उनके साथ विवेक ठाकुर और नवनीत तिवारी के साथ अन्य ने सरकार के 82 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई थी। बता दें कि 82 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ राज्यपाल और मुख्य सचिव को भी पत्र सौंपा गया था. कुणाल शुक्ला ने बताया कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था, जिस पर आज हमें न्याय मिला है।