छत्तीसगढ़

मुंगेली जेल ब्रेक – दो जेल प्रहरियों के निलंबन के बाद अब उपजेल अधीक्षक को निलंबित किया

मुंगेली उपजेल ब्रेक मामले में डीआईजी जेल ने बड़ी कार्रवाई की है, दो जेल प्रहरियों के निलंबन के बाद अब उपजेल अधीक्षक जनक लाल पुरैना को निलंबित कर दिया गया है।केन्द्रीय उप अधीक्षक जेल एसएस तिग्गा की जांच रिपोर्ट में बाद कार्रवाई की गई है, वहीं फरार कैदियों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने कैदियों के ऊपर इनाम भी रखा है कि बताने वाले को 5 हजार रुपए इनाम दिया जाएगा।

गौरतलब है कि धनतेरस की रात मुंगेली उपजेल की बैरक तोड़कर 4 कैदी फरार हो गए थे. इसके पहले 26 अक्टूबर को उपजेल अधीक्षक जनक लाल पुरैना ने जेल ब्रेक के बाद ड्यूटी में तैनात दो प्रहरियों कमल साहू और चेतन साहू को निलंबित कर दिया था. अब खुद ही पर निलंबन की कार्रवाई हो गई है. केन्द्रीय उप अधीक्षक जेल एसएस तिग्गा ने अधीक्षक जनक लाल पुरैना को निलंबित कर दिया गया है।

फरार हुए कैदियों में थाना लोरमी में अपराध क्रमांक 122/18 में धारा 363, 376, 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत 11 मार्च 2018 से निरुद्ध तरुण उर्फ छोटू उर्फ गीतेश पिता विष्णु केंवट निवासी खोगदारा चौकी, बेलगहना, जिला बिलासपुर, थाना सारगांव में अपराध क्रमांक 14/19 में धारा 302 के तहत 18 जनवरी 2019 से निरुद्ध धीरज पिता राममिलन निवासी दुआरी थाना जिला रींवा, मप्र शामिल हैं। एक और कैदी जिसका कि थाना लोरमी में अपराध क्रमांक 180/19 में धारा 457, 380 के तहत 18 अप्रैल 2019 से निरुद्ध इंदल उर्फ इंद्रध्वज पिता अश्वनी निवासी सिलतरा और थाना जरहागांव में अपराध क्रमांक 98/18 में धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट के तहत 4 जुलाई 2019 से निरुद्ध सुरेश पटले पिता खेमराम पटले निवासी खेमकुआ, जिला मुंगेली शामिल हैं।

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