छत्तीसगढ़
छग में सिर्फ इतने बजे से इतने बजे ही फोड़ा जाएगा पटाखा, नहीं तो पुलिस पेट्रोलिंग करेगी सख्त कार्यवाही
छत्तीसगढ़ में दिवाली के दिन पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर प्रशासन सख्त हो गया है। वायु प्रदूषण के साथ ही ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए अब लोगों को सिर्फ रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखा जलाने की अनुमति होगी।
इससे पहले या बाद में पटाखा जलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने लेकर सभी कलेक्टरों को ये निर्देश जारी किया गया है। पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियां जांच करेंगी और कंट्रोल रूम के जरिये कोई भी इसकी शिकायत कर सकेगा।