छत्तीसगढ़
नगरीय निकाय चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी नहीं फोड़ पाएंगे पटाखे, पर्यावरण मंडल ने जारी किया आदेश
इस बार नगरीय निकाय चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी पटाखे फोड़कर अपनी जीत का जश्न नहीं मना पाएंगे और ना ही शादी समारोह में कानफोड़ू पटाखे जलाये जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने छत्तीसगढ़ ने ठण्ड के मौसम में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए में आगामी 2 माह तक पटाखे जलाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। बता दें कि यह आदेश 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक प्रभावी रहेगा इसके साथ ही लकड़ी और पराली जलाने पर भी रोक के आदेश दिए गए हैं।