छत्तीसगढ़

भिलाई इस्पात संयंत्र ने नगर निगम को 5 अरब 47 लाख रुपए नहीं दिया बकाया, सम्पति की होगी कुर्की, वारंट जारी

कई बार के नोटिस के बाद भी भिलाई इस्पात संयंत्र ने नगर निगम को 5 अरब 47 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया. अब भिलाई इस्पात संयंत्र की संपत्ति को कुर्क करने के लिए वारंट जारी कर दिया गया है।

बता दें कि भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) प्रबंधन ने सम्पत्तिकर की राशि की सही जानकारी निगम भिलाई को प्रस्तुत नहीं की साथ ही सम्पत्तिकर से आधारित समेकित कर तथा शिक्षा उपकर की राशि भी कम प्रदाय की इस संबंध में निगम द्वारा बीएसपी प्रबंधन को नोटिस देने के बाद भी निगम को प्रदत्त की जाने वाली राशि बीएसपी प्रबंधन द्वारा जमा नहीं किए जाने के कारण नवपदस्थ आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने कुर्की का वारन्ट आज जारी कर दिया है।

नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 174 की उपधारा (1) के अधीन बीएसपी प्रबंधन द्वारा तामिल की गई सूचना में मांग की गई 504704445 रुपए की सूचना को तामील करने के 30 दिनों के भीतर भी नहीं चुकाई गई है इसलिए कुर्की वारन्ट जारी किया गया है।

अधिनियम की धारा 177 के उपबंधों के अधीन रहते हुए वारन्ट में निर्देश अभिहरण करने की दृष्टि से सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय भवन के बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर खोलने के लिए अशोक द्विवेदी को अधिकृत कर दिया गया है साथ ही उपायुक्त 30 सितम्बर 2019 को या उसके पूर्व वारन्ट जारी किए गए दिनांक से कुर्क की गई सम्पत्ति की तालिका को भी संलग्न करेंगे।

उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा सम्पत्तिकर, शिक्षा उपकर तथा समेकितकर की विवरणी की जानकारी भी गलत प्रदाय की गई है जिसमें निगम द्वारा वसूल की जाने वाली राशियों में भारी अंतर है तथा गलत विवरणी देने पर शास्ति का प्रावधान भी नियत है इसके अतिरिक्त भिलाई इस्पात संयंत्र को सम्पत्तिकर, शिक्षा उपकर तथा समेकितकर की राशि वसूली के लिए तथा विवरणी प्रस्तुत करने के लिए कई बार सूचना दिया जा चुका है फिर भी राशि बीएसपी प्रबंधन द्वारा समय सीमा में निधारित राशि जमा न करने पर कुर्की वारन्ट (शक्ति पत्र) आयुक्त ने जारी किया है तथा कुर्की टीम का गठन भी कर लिया गया है एवं कुर्की की तैयारी भी की जा रही है।

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