छत्तीसगढ़

अजित जोगी ने FIR रद्द करने हाईकोर्ट में लगाई याचिका

पूर्व मुख्यमंत्री छजका सुप्रीमो और मरवाही विधायक अजित जोगी के खिलाफ बिलासपुर जिले के दो थानों में FIR दर्ज है। एक मामला सिविल लाईंस थाने का है जिसमें अजित जोगी के खिलाफ कलेक्टर की ओर से तहसीलदार ने तहरीर दर्ज कराई है। इस प्रकरण में अजित जोगी पर 2013 में प्रभावी एक्ट की धारा 10 के तहत अपराध दर्ज है।

अजित जोगी ने इस FIR को रद्द करने की माँग के साथ रिट उच्च न्यायालय में दायर कर दी है। रिट में अजित जोगी की ओर से दलील दी गई है कि, प्रकरण 2013 में प्रभावी हुए एक्ट के तहत दर्ज किया गया है जबकि जाति प्रमाणपत्र 1967 में जारी हुआ, और जब यह जारी हुआ तब 2013 का एक्ट था ही नहीa और इसलिए इस नए एक्ट के तहत FIR नही हो सकती। रिट पर सुनवाई की तारीख अभी तय नही है.

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