छत्तीसगढ़

रायपुर वालों सावधान, अब निगम इस बात पर दुकानों से लेगी टैक्स, लागू होगी होर्डिंग पालिसी

छत्तीसगढ़ में होर्डिंग पॉलिसी के तहत शहर में दुकानों के नाम के साथ मल्टीनेशनल कंपनियों के बड़े विज्ञापन पर नगर निगम ने टैक्स वसूलने का फैसला लिया है। निगम ने इस काम के लिए रांची की एक कंपनी को ठेका दिया है।

बताया जा रहा है कि राजधानी के करीब डेढ़ हजार से भी ज्यादा दुकानों का सर्वे किया जा चुका है और अब ये रिपोर्ट आयुक्त को सौंप दी गई है इस रिपोर्ट के ही आधार पर जल्द ही निगम वसूली की शुरूआत करने वाला है।

बता दें कि इस दायरे में ग्लोसाइन बोर्ड , नियोन साइन, इलेक्ट्रॉनिक साइन और वीडियो प्रदर्शन बोर्ड में विज्ञापन के लिए नियम लागू किया गया है।

अगर दुकानों में अपने दुकान के नाम और पते के अलावा किसी दूसरे उत्पाद या ब्रांड का नाम लिखा हो तो इसके लिए टैक्स वसूला जाएगा।

इस मामले में नगर निगम कमिश्रर शिव अनंत तायल ने कहा है कि कमर्शियल और प्राइवेट दोनों में अलग तरीके से टैक्स वसूलने का प्रावधान है, बता दें कि निगम ने इसके बाद कार्रवाई शुरू भी कर दी है।

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button