रजिस्ट्री आफिस में देर रात तक भीड़, छूट का फायदा उठाने बड़ी संख्या में लोग
राज्य सरकार ने जमीन की खरीदी-बिक्री में ३० प्रतिशत की छूट दिया है। सरकार की घोषणा के बाद पंजीयन कार्यालयों में भारी भीड़ देखी जा रही है। रायपुर के कलेक्टोरेट परिसर स्थित पंजीयक कार्यालय में रात तक भारी भीड़ रही. लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते देखे गए।
लोगों ने बताया कि सरकार ने जो खऱीदी बिक्री में 30 प्रतिशत का छूट दिया है और रजिस्ट्री में चार पैसे से घटाकर दो पैसे कर दिया है। इसका फ़ायदा लेने के लिए पहले आओ पहले पाओ की तरह लोग यहां अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं. भीड़ को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि रात 11 से 12 बजे से पहले जो टोकन वितरण हुआ है।
75 लाख तक रजिस्ट्री शुल्क में 2 फीसदी की छूट, सरकार ने रेरा में रजिस्ट्रेशन का कंडिशन हटाया :
छत्तीसगढ़ में आज से 75 लाख रुपए तक के मकान और फ्लैट की रजिस्ट्री सस्ती हो जाएगी। इन पर अब चार फीसदी की जगह दो फीसदी रजिस्ट्री चार्ज लगेगा। राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए रेरा में प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन की शर्त भी हटा दी है। अब किसी भी तरह के मकान बेचने पर दो परसेंट ही रजिस्ट्री शुक्ल लगेगा। पंजीयन मंत्रालय ने जमीनों की सरकारी रेट 30 फीसदी कम करने के बाद पंजीयन शुल्क प्वाइंट आठ फीसदी से पांच गुना बढ़ाकर चार फीसदी कर दिया था।
बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली के मौके पर लोगों को सौगात देते हुए मकान और फ्लैट की बिक्री में रजिस्ट्री फी दो परसेंट कम करने का ऐलान किया था। लेकिन, इसके साथ शर्त यह थी कि जिस बिल्डर से मकान खरीदना होगा, उसे रेरा में रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन, छत्तीसगढ़ में अधिकांश छोटे बिल्डर रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं। इसलिए, लोगों को इसका व्यापक रूप से लाभ नहीं मिल पाता।
इसको देखते सरकार ने आज महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रेरा में रजिस्ट्रेशन की शर्त हटा दी है। अब किसी तरह के मकान या फ्लैट, वो चाहे आम आदमी ही क्यों ने बेचे, उस पर दो परसेंट रजिस्ट्री शुल्क लगेगा। मगर यह सिर्फ 75 लाख तक के मकानों पर ही लागू होगा और 31 मार्च 2020 तक प्रभावशील रहेगा।
फैसले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जो गरीब लोग है जो मकान खरीद रहे है उसकी रजिस्ट्री में कम किया जाएगा, ताकि उसको वित्तीय भार न पड़े। इससे पहले भी 19 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में बाजार मूल्य गाइड लाइन दरों को संपूर्ण प्रदेश में एकमुश्त 30 प्रतिशत घटाने का आदेश दिया था।
ये निर्देश 25 जुलाई से लागू किया जा चुका है। पंजीयन विभाग के सचिव सुबोध सिंह ने आज तस्दीक की, कि 75 लाख तक के मकान या फ्लैट पर रजिस्ट्री फी दो परसेंट करने का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया।