
छत्तीसगढ़ – कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कॉलेज खोले जाएंगे। बिलासपुर कलेक्टर डॉ० सारांश मित्तर ने आदेश जारी किया है। स्कूल एवं कॉलेजों को विद्यार्थियों हेतु बंद रखे जाने के संबंध में आदेश प्रसारित किया गया था। उक्त आदेश में आशिक संशोधन करते हुए जिला बिलासपुर स्थित कॉलेजों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किये जाने की शर्त पर खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। बिलासपुर में नाइट कर्फ्यू लागू रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रहेगा। समस्त स्कूल विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे। लेकिन 15-18 वर्ष के बच्चे स्कूल परिसर में कोविड-19 टीकाकरण के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उपस्थित रह सकेंगे।
जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने जिले में तत्काल प्रभाव से रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू करने का आदेश दिया है। सभी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया है, लेकिन 15 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों के टीकाकरण के लिये शिक्षण संस्थान सोशल डिस्टेंस के साथ खोले जा सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग-अनलोडिंग और परिवहन की अनुमति रहेगी। पेट्रोल पंप, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी, एंबुलेंस को भी प्रतिबंध से छूट रहेगी और वे पूर्व नियमित समय के अनुसार संचालित रहेंगे। आदेश के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आइटम, फूड कोर्ट और अन्य खाद्य सामग्री संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 11 बजे तक संचालित होंगे। फूड की होम डिलीवरी रात्रि 11 बजे तक की जा सकेगी। नगर निगम क्षेत्र से बाहर नेशनल हाईवे अथवा मुख्य सड़क मार्ग में स्थित ढाबे टेक-अवे के लिए रात्रि 11 बजे तक संचालित हो सकेंगे।
इसके अलावा जिले में सभी प्रकार के जुलूस में रैलियों, सभाओं, सार्वजनिक समारोहों, सामाजिक कार्यक्रम खेलकूद पर प्रतिबंध लगाया गया है लेकिन विवाह आयोजन एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम किए जा सकेंगे। निर्देश में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद, गंध में महसूस नहीं होना, दस्त उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत है तो वे निकटतम केंद्र में कोविड-19 की जांच कराएं और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटाइन में रहें। क्वॉरेंटाइन एवं होम आईसोलेशन की अनुमति को कड़ाई से लागू किया जाएगा।
