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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अगर खरीदी है आपने BS4 कार तो नहीं होगा RTO में रजिस्ट्रेशन

देश में बीते अप्रैल से नए उत्सर्जन मानव BS6 लागू हो गए हैं जिनके चलते वाहन निर्माता कंपनियां अपने पुराने स्टाफ को लेकर परेशान थी हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑटोमोबाइल डीलरों को लॉकडाउन के कारण bs4 वाहनों की बिक्री के लिए 10 दिन का ज्यादा समय दिया था |

जिसमें सिर्फ एक लाख 4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की अनुमति प्रदान की गई थी कोर्ट ने अपने आदेश को वापस ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन दिनों में ढाई लाख से अधिक से आधे से ज्यादा था कोर्ट ने कहा कि इन दिनों के दौरान ज्यादा कारें बेची गई है |

उनका पंजीकरण किया जाएगा इसके द्वारा दिए गए आंकड़ों पर गौर किया जाएगा और उसके बाद ही कोई आदेश आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भारत में वाहनों की बिक्री 31 मार्च के लिए समय दी गई थी कोरोनावायरस 10 दिन ज्यादा मोहलत दी गई थी जिसमें कंपनियों को बताया गया था 10 दिनों के भीतर अपने कुल bs 4 स्टॉक का केवल 10 प्रतिशत बिक्री कर सकते हैं

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